मध्यप्रदेश : मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना की चर्चा आये दिन होती रहती है। इस योजना का उद्देश्य है लोगों की सोच में सकारात्मकता लाना और लिंग अनुपात को सुधारना तथा बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा और विवाह तक के लिए कुल 118000 रूपये की आर्थिक सहयोग देना। आप इस योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लाड़ली लक्ष्मी योजना से जुड़ी यह सारी बातें भी जान लीजिये :
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पुत्री के जन्म के एक वर्ष के अंदर-अंदर इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
- दो जुड़वाँ बच्चियाँ भी (दोनों बालिकाएं अलग-अलग) इस योजना लाभ ले सकती हैं।
- यदि बालिका को गोद लिया जाता है तो वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है, लेकिन इसके लिए आवेदक के पास बालिका के गोद से सम्बंधित पूरे दस्तावेज होने चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत बालिका की विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गयी वही तभी आखरी किस्त प्रदेश सरकार जारी करेगी। यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष से पूर्व कर दिया जाता है तो आखरी किस्त जारी नहीं की जाएगी।
- अंतिम किस्त 1 लाख रूपये की होगी जिसका उपयोग कन्या के विवाह या शिक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह धन राशि दहेज़ के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती।
लाड़ली लक्ष्मी योजना का हिस्सा बनने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की जरूरत होगी?
- आधार कार्ड
- माता-पिता का पहचान पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- पैन कार्ड नंबर
- स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि बालिका को गोद लिया है तो)
इन सवालों के जवाब भी जान लीजिये :
सवाल : मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी?
जवाब : 01 अप्रैल 2007 को
सवाल : यह योजना किस विभाग के अंतर्गत है?
जवाब : महिला एवं बाल विकास विभाग
सवाल : इस योजना के लाभार्थी कौन हैं?
जवाब : मध्य प्रदेश राज्य की बालिकाएं
सवाल : इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी?
जवाब : ऑनलाइन और ऑफलाइन
सवाल : इस योजना में मिलने वाली कुल धनराशि क्या है?
जवाब : 1,18,000/- रूपये
सवाल : इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
जवाब : http://ladlilaxmi.mp.gov.in